इस सरकार ने बढ़ाई लाडली योजना में अप्लाई करने की तारीख, जानिए फायदे
आप भी अगर दिल्ली में रहते तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। दिल्ली सरकार की लाडली योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है।
नई दिल्ली: आप भी अगर दिल्ली में रहते तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। दिल्ली सरकार की लाडली योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार कोरोना वायरस महामारी के चलते लाडली योजना, विधवाओं की बेटियों एवं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय मदद का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। बता दें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 जून को जारी आदेश में कहा गया कि दोनों योजनाओं में आवेदन जमा करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
क्या है लाडली स्कीम
- लाडली योजना में बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में सरकार उनके बैंक खाते में रकम जमा करती है जो बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से निकाली जा सकती है।
- लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली स्कीम शुरू की थी।
- लाडली स्कीम के तहत बच्चियों को कुल 35,000 से 36,000 रुपये की सरकारी मदद चरणबद्ध तरीके से मिलती है जो बच्ची के 18 साल का होने तक बैंक में जमा रहती है।
- लड़कियों की सुरक्षा और समाज में लड़की के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाडली स्कीम की शुरुआत की गयी है।
- बच्चियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना भी लाडली स्कीम का उद्देश्य है।
- इसके साथ ही बच्चियों के जन्म के बाद उसका पंजीकरण कराने का ट्रेंड बढ़ाने और बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडली स्कीम शुरू की गयी है।
- लाडली की मदद से दिल्ली में खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।
जान लें स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ
- दिल्ली सरकार की लाडली स्कीम के तहत अस्पताल में जन्म लेने वाली लड़की को 11,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000 रुपए, छठी, नौंवी, दसवीं व फिर 12वीं कक्षा में जाने पर 5,000-5,000 रुपये देने का प्रावधान है।
- बता दें कि स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। बच्ची के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाडली स्कीम का लाभ परिवार में दो लड़कियों के जन्म पर ही मिल सकता है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसे दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
स्कीम में आवेदन के लिए जरूरी कागजात
- दिल्ली में तीन साल से रहने का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी के बिल आदि)।
- इसके साथ ही बच्ची के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)।
- बच्ची के परिवार की फोटो।
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में)।
- बच्चे और माता-पिता दोनों का आधार कार्ड जरूरी होगा।
जानिए स्कीम में मिली रकम कब निकाल सकते
वहीं अगर रकम की बात करें तो बच्ची के 18 साल का होने, 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12 वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त इस रकम को निकाला जा सकता है। 18 साल का होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा रकम का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है।
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