Income Tax Rule: भारत में अगर सोने की बात आती है यहां के लोगों के मन खुशी की लहर दौड़ उठती है क्योंकि यहां सोने की खरीदारी विरासत से चली आ रही है जिसे लोगों ने आज भी बाखूबी निभा रखा है। गोल्ड हमेशा आर्थिक समय में बेहतर विकल्प के रूप में काम आता है क्योंकि ये एक महंगी और कीमती धातु है।
भारत में महिलाएं सोने की खरीदारी में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि महिलाओं का ये श्रृंगार भी है। भारत में शादी विवाह और त्योहारों में सोने का खरीदने का चलन हमेशा से चला आ रहा है।

अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सुरक्षा के दायरे को देखते हुए अपने गोल्ड को लॉकर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि लॉकर में काफी सुरक्षित रहता है। अगर आप अपने घर में सोना रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट है और उस लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर क्या हो सकता है? क्या गोल्ड सेल करने पर टैक्स भी देना पड़ता है।
घर में आप कितना गोल्ड रख सकते हैं
आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर आपको सोना खरीदने का शौक है तो आपको इस कानून के बारे में पता होना चाहिए, जी हां भारत सरकार के आयकर कानून के तहत आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं इसकी एक दायरा बनाया गया है इस कानून के हिसाब से पुरुष और महिलाओं दोनों की लिमिट अलग अलग हैं।
(Central Board of Direct Taxes) के हिसाब से आप अपने घर में तय सीमा में ही गोल्ड रख सकते हैं अगर आप उस दायरे को पार करते हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी देनी होगी कि आपने कहां से गोल्ड खरीदा और उसकी सारी रसीद आपके पास होनी चाहिए।
पुरुष कितना गोल्ड रख सकते हैं
भारत सरकार के आयकर कानून के तहत पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है अगर आपको गोल्ड खरीदने के शौक है तो आपको पता होना चाहिए कि आयकर कानून हमें कितना गोल्ड रखने की अनुमति देता है।
महिलाएं कितना सोना रख सकती है
महिलाओं को सोना खरीदने और गोल्ड पहहने का बहुत ज्यादा शौक रहता है लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत सरकार के आयकर कानून के तहत एक शादी शुदा महिला अपने घर में मात्र 500 ग्राम तक सोना रख सकती है वहीं एक अविवाहित महिला सिर्फ 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है इस रूल के हिसाब से महिलाओं को सिर्फ इतना गोल्ड रखने की इजाजत है लेकिन महिलाओं को गोल्ड खरीदने के बहुत ज्यादा शौक रहता है अगर आप इस दायरे को क्रॉस करते हैं तो आपको पूरी जानकारी साझा करनी होगी।
विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है
अगर आपको अपनी विरासत में सोना मिला है तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपके पास तय रूल के हिसाब से ज्यादा गोल्ड होगा तो आपको उसकी रसीद दिखानी होगी, अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय यानी टैक्स-फ्री इनकम से गोल्ड खरीदा है तो उसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
गोल्ड बेचते समय क्या टैक्स देना होगा
अगर आप अपने घर में गोल्ड रखते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा लेकिन वहीं आप गोल्ड बेचने के बारे में सोचते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं अगर आप अपने पास 3 साल तक सोना रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं उससे होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा। इसकी दर 20 फीसदी है।
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