अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली: अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। वहीं, करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। जानकारी दें कि अभी इन दोनों कामों को करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी।
कोरोना के कारण आईटीआर भरने और आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
आयकर विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए कई चीजों की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल और रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 किया गया है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कानून के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में निवेश करने की समयसीमा को भी एक माह बढ़ा दिया है। अब इसके लिए भी 31 जुलाई तक मौका है। इसके अलावा पैन-आधार को लिंक करने के लिए अब 31 मार्च 2021 तक मौका रहेगा।
FY20 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर
वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जा चुका है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2020 थी। इसके अलावा टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 की जा चुकी है।
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड की लिंकिंग
1.सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2.फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
3.अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
4.अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
5.यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
6.अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधार करवा लें।
ऑफलाइन ऐसे कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड की लिंकिंग
- पैन सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है।
- इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी।
- जानकारी दें कि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है।
- आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
- यह शुल्क, लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।
एसएमएस के जरिए ऐसे कर सकते हैं लिंक
1. सिर्फ एक मैसेज भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
2. एसएमएस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
3. एसएमएस में UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा।
4. आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से टाइप किए हुए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है।
5. उसके बाद यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अनुरोध प्रप्ति का एक मैसेज आएगा।
6. अनुरोध करने के कुछ दिनों के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आधार कार्ड से पैन की लिंकिंग की जानकारी मिलेगी।
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