Life Certificate Online Apply: हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं लेकिन 80 साल से अधिक के सुपर सीनियर सिटीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की दो महीने की अवधि प्रदान की है। आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आप कैसे घर बैठे जमा कर सकते हैं।

क्या होता है जीवन प्रमाण पत्र?
जीवन प्रमाण पत्र में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आधार वेरिफिकेशन प्रॉसेस भी शामिल है। इसमें व्यक्ति के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डिटेल होती है। इस सर्टिफिकेट को जमा करके पेंशन हासिल करने वाले अपने जिंदा होने का सबूत दे सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आपकी दिसंबर और उसके बाद की पेंशन रुक सकती है। यह प्रमाण पत्र आईटी एक्ट के तहत मान्य है।
कैसे ऑनलाइन जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा करें?
- पेंशनभोगी सुरक्षित तरीके से अपनी आइडेंटिटी जैसे फेस, फिंगरप्रिंट, आइरिश बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी ऐप की मदद से दर्ज कर सकते हैं।
- इसके लिए फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम से कम 5MP का कैमरा सेंसर होना चाहिए।आपके आधार को पेंशन अथॉरिटी जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपडेट होना चाहिए।
- इसके बाद आपको AadhFaceRD और जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा।फिर आपको ऑपरेटर अथेंटिकेशन पूरा करना होगा। और अपने फेस को को वेरिफाई करना होगा।
- इसके बाद पेंशनर को जरूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
- फिर फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करके सारी जानकारी सब्मिट करनी होगी।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेज जाएगा, जिस पर क्लिक करके जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड किया जा सकेगा।
- आधार प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर और वीआईडी जानकारी जरूरी होगी, जिसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को दिया जाएगा।
- इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टमैन पोस्ट इंफो ऐप की मदद से बायोमेट्रिक डिटेल भरने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 70 रुपये चार्ज देना होगा।
- इस सुविधा को घर बैठे हासिल करने के लिए आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, साथ ही 75 रुपये चार्ज देना होगा।
- इसके अलावा पेंशनर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से जीवन प्रमाण पोर्टल बनवा सकते हैं।
तीन साल या उससे अधिक समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर, आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही पेंशन फिर से शुरू की जाएगी।
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