Advance Tax: आपने कभी न कभी एडवांस टैक्स के बारे में आपने सुना होगा लेकिन अगर आपके इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो चलिए इसके बारे में आपको सरल भाषा में समझाते हैं।

एडवांस टैक्स के बारे में सरल भाषा
इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने की बजाय समय-समय पर 4 किस्तों में जमा करना होता है।
यह टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, जिन लोगों की इनकम टैक्स की देनदारी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए या इससे ज्यादा होती है, उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत होती है।
इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स के बीच का अंतर
आपको बता दें कि इनकम टैक्स जमा करने के कई तरीकों में से एक एडवांस टैक्स भी है। एडवांस टैक्स उसी साल में जमा करना होता है जिस साल में आपकी कमाई हाेती है।
एडवांस टैक्स पेमेंट दिया जाने वाला टैक्स टीडीएस काटकर जमा किया जाता है।
कौन जमा करता है एडवांस टैक्स?
जो लोग सैलरी, बिजनेस और फ्रीलासिंग से आय अर्जित करते हैं और उन पर इनकम टैक्स की देनदारी (टीडीएस घटाकर) एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से अधिक होती है तो उन्हें एडवांस इनकम टैक्स जमा करना होता है। यह चार अलग-अलग किस्तों में जमा कराना होता है।
ड्यू डेट्स को इनकम टैक्स विभाग की ओर से ही जारी किया जाता है। ये डेट आमतौर पर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है।
इनकम को कैलकुलेट करते समय सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स छूट और कटौतियों को घटाकर ही कर योग्य आय निकाली जाती है। यहां भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लिया जाता है।
आपको बता दें कि एडवांस टैक्स के केलकुलेशन वित्त वर्ष में होने वाली संभावित आय पर किया जाता है।
इस सूची से समझिए किस्त जमा करने की डेट
15 जून - कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत
15 सितंबर- कुल टैक्स देनदारी का 45 प्रतिशत
15 दिसंबर- कुल टैक्स देनदारी का 75 प्रतिशत
15 मार्च- कुल टैक्स देनदारी का 100 प्रतिशत
ऑनलाइन ऐसे भरें एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स का भुगतान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले एडवांस टैक्स भरने की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाए।
- फिर सर्विसेस सेक्शन में जाकर epayement: Pay Taxes Online पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एडवांस टैक्स भरने के लिए सही चालान को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारियां जैसे एसिसमेंट ईयर, पता, फोन नंबर, बैंक का नाम, ईमेल एड्रेस और कैप्चा आदि भरें।
- पूरी डिटेल्स सही से भरने के बाद एक बार इसे चेक कर लें।
- फिर आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद भुगतान करें।
- इसके बाद आपको चालान नंबर के साथ एडवांस टैक्ट भुगतान की रसीद मिलेगी। ऐसे आपका एडवांस टैक्स जमा हो चुका है।
आप अगर ऑफलाइन से इसे जमा करना चाहते हैं तो अधिकृत बैंकों में भी आप ऑनलाइन इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं।
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