नए नियमों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने आधार कार्ड को पंजीकृत मोबाइल नम्बर से जोड़ने के तीन नए तरीके शुरू किए हैं। ये तरीके हैं ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित, एप्प आधारित और आईवीआरएस सुविधा। इन नए तरीकों से उपभोक्ताओं को दूरसंचार कंपनियों के स्टोर्स पर जाए बगैर आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से जोड़ने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और गंभीर बिमारी से पीड़ितों की सुविधा के लिए ऐसे उपभोक्ताओं के घर जाकर पुनः सत्यापन करने की भी सिफारिश की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों को इन सेवाओं का अनुरोध करने वालों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध करवानी चाहिए और उपलब्धता के आधार पर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनके घर जाना चाहिए।

इस बारे में दूरसंचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने कहा, 'महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक देश के सभी नागरिकों की पहुंच बनाने के लिए आधार नम्बर प्रणाली तैयार की गई थी, जिसकी समय-समय पर उन्हें आवश्यकता हो सकती है। देश में मोबाइल का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर के साथ आधार नम्बर को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है कि कम समय में सुविधा जनक तथा ऊर्जा गंवाए बिना उपभोक्ताओं तक सरकारी सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाई जाए जो उनका अधिकार भी है।'
सीओएआई के प्रतिनिधि ने कहा, 'दूरसंचार विभाग का नवीनतम स्पष्टीकरण उद्योग और उपभोक्ताओं के अनुरूप है जिसकी इस समय जरूरत है। हालांकि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने में कुछ समय लगेगा लेकिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर को ई-केवाईसी आधारित आधार से जोड़ना उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने में हम सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम सभी आवश्यक प्रक्रिया लागू कर रहे हैं ताकि ओटीपी, एप्प आधारित और आईवीआरएस सुविधा सहित दिए गए अतिरिक्त तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके। हमें आशा है कि तेजी और आसानी से मोबाइल उपभोक्ता अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नम्बर (एआरएमएन) का उपयोग कर ई-केवाईसी नियम को पूरा करेंगे।'
इसके साथ अब ग्राहक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के स्टोरों पर गए बिना अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ सकते हैं। DOT ने बयान में कहा, "वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की आसानी के लिए दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के दरवाजे पर पुन: सत्यापन के लिए भी सिफारिश की है।"
केंद्र ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आधार योजना को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2018 तक का समय दिया जाए। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, दूरसंचार ऑपरेटरों को ऐसी सेवा का अनुरोध करने वाले लोगों के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसकी उपलब्धता समय-सीमा पर आधारित हो, जिसे समय के मुताबिक पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा, "आधार संख्या प्रणाली देश के सभी निवासियों को महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं तक पहुंच और समय-समय पर उनकी महत्वपूर्ण जानकारी की अनुमति देने के लिए बनाई गई थी।" मंत्री ने कहा कि देश में मोबाइल की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और इसके जरिए ग्राहकों को मोबाइल नंबर के साथ आधार संख्या को जोड़ने में आसानी होगी। सिन्हा ने कहा, "यह सुविधा में सुधार करने और उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए समय और ऊर्जा को बचाने के लिए सरकार का एक प्रयास है।"
सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के एक प्रतिनिधि ने कहा, "दूरसंचार विभाग के नवीनतम स्पष्टीकरण के मद्देनजर हम उद्योगों से गठबंधन कर रहे हैं, और ग्राहकों को इस समय इसकी जरूरत है। जबकि, निर्देशों को लागू करने में थोड़ा समय लगेगा। हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने की सुविधा को बेहतर और आसान किया जा सके।"
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