भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार कोलाइसेंसिंग की शर्तें पूरी नहीं करने पर बंधन बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और तो नई ब्रांच खोलने से रोक लगा दी। इसके अलावा, आरबीआई ने बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार कोलाइसेंसिंग की शर्तें पूरी नहीं करने पर बंधन बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और तो नई ब्रांच खोलने से रोक लगा दी। इसके अलावा, आरबीआई ने बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष की सैलरी को भी फ्रीज कर दिया है।
केंद्रीय बैंक का प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मार्केट कैप के लिहाज से यह आठवां सबसे बड़ा बैंक है। बंधन बैंक ने कहा कि बैंक में नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी की शेयरहोल्डिंग घटाने की शर्त को पूरा करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
बैंक आरबीआई से अनुमति लेने के बाद ही खोल सकता ब्रांच
इतना ही नहीं स्टॉक एक्सचेंजेस में दी फाइलिंग में बंधन बैंक का कहना हैं कि आरबीआई ने हमें सूचित किया है कि बैंक अभी तक एनओएफएचसी की शेयरहोल्डिंग को घटाकर 40 फीसदी पर लाने में सक्षम नहीं हुई है।
इसलिए नई ब्रांचेस खोलने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जाती है। वहीं बैंक अब आरबीआई से अनुमति लेने के बाद ही ब्रांचेस खोल सकता है। इसके साथ ही अगले नोटिस तक बैंक के एमडी और सीईओ का वेतन फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया जाता है।
शेयरहोल्डिंग घटाने की शर्त नहीं की पूरी
बंधन बैंक का यह भी कहना हैं कि लाइसेंसिंग की शर्तों के तहत बैंक में एनओएफएचसी की शेयरहोल्डिंग घटाकर 40 फीसदी करने की दिशा में सभी कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में आरबीआई के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
देश में कुल ब्रांचेज की संख्या 937
बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, देश के विभिन्न हिस्सों में उसकी ब्रांचेस की संख्या 937 है। आरबीआई ने अप्रैल, 2014 में बंधन बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक खोलने के लिए सशर्त मंजूरी दी थी। बैंक 2015 में ऑपरेशन में आ गया था। कोलकाता हेडक्वार्टर वाले बंधन बैंक ने 2001 में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी।


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