जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैटक का नेतृत्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किया है।
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैटक का नेतृत्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किया है। इस बैठक जीएसटी में कटौती समते में कई बड़े फैसले होने हैं। बैठक में कई वस्तओं पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने वी नारायणसामी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई चीजों की जीएसटी दर में बदलाव किया गया है। इस बैठक में फिटमेंट कमेटी की सुझावों पर भी चर्चा हुई है।

बता दें कि वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जीएसटी टार्गेट पर बोलते हुए उन्हेंने कहा जिस टार्गेट की हम बात करते है, वह बड़ा कठोर टार्गेट है। विभिन्ना राज्यों डेटा को देखा गया था, तो पता चलता है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल बेतहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
GST काउंसिल बैठक में लिए गए बड़े फैसले
- पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने बताया कि बैठक में 33 वस्तुओं की जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसीद और 5 फीसदी की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में 7 वस्तुओं को 28 फीसदी की जीएसटी दर से घटाकर 18 फीसदी की जीएसटी दर पर लाया गया है।
- टीवी स्क्रीन (32 इंच या इससे बड़ी) को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। लिथियम बैटरी चार्जर को 28 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया गया है।
- फुट वियर को 5 फीसदी और 18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में करने का प्रस्ताव।
- व्हीलचेयर और हैंडीकैप्ड मोबिलिटी व्हीकल को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाया गया।
- फ्रोजन वेजीटेबल को 5 फीसदी जीएसटी से 0 फीसदी कर दी गई है।
- रजिस्टर कंपनियों से गोल्ड एक्सपोर्ट को 3 फीसदी के 0 फीसदी पर लागा गया है।
- म्यूजिक बुक को 12 फीसदी से 0 फीसदी किया गया है। रबर टायर को 28 फीसदी से 18 फीसदी में लगाया गया।
- सीमेंट और कुछ ऑटो पार्ट की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पावर बैंक (लिथिम आयन बैटरी वाले) की एक कैटेगरी को 28 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया गया है।
- सिनेमा टिकट: 100 रुपए तक के टिकट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी जीएसटी कर दी गई है। जबकि इससे ऊपर की टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी के घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी हुई है।
- धार्मिक यात्रा पर जाने वालों को अब चार्टर्ड प्लेने के लिए भी अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
- सोलर पावर जनरेटिंग आइटम पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब 28 फीसदी जीएसटी स्लैब में केवल 34 वस्तुएं हैं। जिसमें सिन गुड या लग्जरी गुड शामिल हैं।
कई आइटम पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। जिसमें प्रॉपर्टी से मुद्दे शामिल हैं। लॉटरी पर चर्चा अगली बैठक में होगी। डिजास्टर सेस पर फैसला अगली बैठक में होगी।
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