टू-व्हीलर (Two Wheeler) चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप नोएडा में रहते हैं और बिना हेलमेट (Helmet) के बाइक (Bike) चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए।
नई दिल्ली: टू-व्हीलर (Two Wheeler) चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप नोएडा में रहते हैं और बिना हेलमेट (Helmet) के बाइक (Bike) चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल, नोएडा प्रशासन (Noida Administration) ने फैसला किया है कि बिना हेलमेट (Helmet) के टू-व्हीलर (Two Wheeler) चलाने वालों को अब पेट्रोल (Petrol) नहीं दिया जाएगा। इस बात की घोषणा प्रशासन की तरफ से दी गई है।
सेफ्टी और यातायात के नियमों (Safety and traffic rules) के प्रति जागरूक करने के टू व्हीलर (Two Wheeler) हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Helmet Manufacturers Association) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन (District Administration of Noida and Greater Noida) के इस फैसले का स्वागत किया है। जिसमें ये तय किया गया है कि उन बाइक चालकों (Bike drivers) को पेट्रोल (Petrol) नहीं दिया जाएगा, जो कि हेलमेट नहीं पहने होंगे। बता दें कि जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह (District Magistrate Brijesh Narayan Singh) ने बताया कि सड़क सुरक्षा (road safety) के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप (Petrol pump) पर बिना हेलमेट (Helmet) पहन कर आए दुपहिया वाहन चालकों (Two-wheeler drivers) को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
कानून का उल्लंघन हेलमेट नहीं पहनना
आपको इस बात की भी जानकारी दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, (Central Motor Vehicle Act) 1988 के नियम 129 के अनुसार, दोपहिया (Two wheeler) चालकों के साथ-साथ दूसरे सवार को भी हेलमेट (Helmet) पहनना अनिवार्य है। ये हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (Helmet indian standard bureau) द्वारा निर्धारित निर्देशों (Prescribed instructions) को ध्यान में रखते हुए बने हुए होने चाहिए। सवारी करते समय हेलमेट (Helmet) नहीं पहनना कानून का उल्लंघन (Violation of law) है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक का कारावास (Imprisonment) हो सकता है।
जल्द ही पूरे देश में लागू होगा नियम
जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida and Greater Noida) में सभी ईंधन भरने वाले पेट्रोल स्टेशनों (Petrol stations) को जागरूकता फैलाने और लोगों को हेलमेट (Helmet) पहनने के लिए कहा है। दोपहिया वाहन (Two-wheeler) सवारों के बीच सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को और भी कम करने के लिए और दो पहिया के चालकों और सवारों, दोनों द्वारा हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और टू व्हीलर हेलमेट एसोसिएशन (Two Wheeler Helmet Association) ने इस नियम को पूरे देश में लागू करने का भी आहवान किया है।
1 जून से लागू होगा नियम
जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप के डीलरों (Petrol Pump Dealers) के साथ एक बैठक की और उन्हें आदेश दिया कि वे 1 जून से इस निर्णय का सख्ती से पालन (Strict adherence to decision) करें। पेट्रोल पंप डीलरों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगवाएं ताकि बिना हेलमेट (Without helmet) पहने तेल डलवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को कैमरे में कैद किया जा सके।
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