वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें।
नई दिल्ली: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 31 दिसंबर के बाद से यानी नए साल में भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है। DL : घर बैठे आसानी से बनवाएं, जानिए कितनी लगेगी फीस

देना पड़ेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के मुताबिक, नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें देशभर में फैली महामारी के बीच केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक की छूट दी थी।
लाइसेंस नहीं रहने पर अलग से लगेगा 5 हजार का जुर्माना
परिवहन विभाग ने बताया था कि मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें नए मोटर वाहनों के मुताबिक, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
डीएल और आरसी को कैसे करा सकते हैं रिन्यू
- आपको सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना होगा।
- यहां आपको "ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदक को "डीएल सेवाओं" पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद किसी नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा। आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा।
- इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं।
- इस बात से भी अवगत करा दें कि देशभर में फैली कोरोना महामारी के बीच आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट की लंबी लाइन है, जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट मिलने में परेशानी हो सकती है। यानी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है।
लाइसेंस के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है। राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। https://parivahan.gov.in/ पर जाएं। यहां राज्यों की सूची दी गई है। सबसे पहले अपना राज्य चुनें। राज्य के चुनाव के बाद लर्नर के लिए ऑप्शन होता है। वहां क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है। फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा, जिसे सेव कर लें। यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है।
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