देश भर में कोरोनावायरस महामारी की वजह से पिछले महीने 24 मार्च से ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से दैनिक इस्तेमाल होने वाली चीजों की ही बिक्री हो रही हैं।
नई दिल्ली: देश भर में कोरोनावायरस महामारी की वजह से पिछले महीने 24 मार्च से ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से दैनिक इस्तेमाल होने वाली चीजों की ही बिक्री हो रही हैं। मॉल, ई-कॉमर्स साइट्स, दुकानें आदि सभी बंद किए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे फेज में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा किया था कि 20 अप्रैल से जिन जगहों में कोरोनावायरस का खतरा नहीं है, वहां कुछ चीजों के लिए लॉकडाउन में ढ़ील दी जाएगी। आज यानि 20 अप्रैल से सरकार ने कुछ चीजों पर छूट देने का ऐलान किया है, जिसमें ई-कॉमर्स शॉपिंग के लिए भी नया नियम जारी किया गया है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है।
ई-कॉमर्स कंपनियां केवल जरूरी सामान ही बेच सकेंगी
सरकार के इस फैसले से अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लैटफॉर्म पर जरूरी सामान को ही बेच सकेंगी। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम को देखते हुए फ्लिपकार्ट और अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर केवल जरुरी सामानों को बेचेगा, जिसे अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। कंपनी ने इसकी लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किन सामानों को खरीद सकेंगे।
ऑनलाइन खरीद सकते हैं ये 6 तरह के सामान
फूड एंड बेवरेज-: इसमें हेल्थ ड्रिंक्स, कुकिंग, बेकिंग, ब्रेकफास्ट का सामान, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स और स्नैक्स, हेल्थी फूड शामिल है।
हेल्थ केयर: इसमें मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइज़र, थेरमोमीटर जैसा सामान शामिल है।
ग्रूमिंग एंड हाइजिन: इसमें बाथ, ओरल केयर, पर्सनल हाइजीन, स्किन और हेयर केयर, शेविंग का सामान शामिल है।
बॉडी केयर एसेंशियल्स: डायपर्स, फीडिंग और नर्सिंग, हेल्थ और सेफ्टी का सामान शामिल है।
क्लीनिंग एंड पेट सप्लाई: इसमें पेट फूड, डिटरजेंट, डिश क्लीनर, किचन क्लीनर, स्क्रब, एयर फ्रेशनर जैसे सामान शामिल है।
ग्रोसरी: इसके लिए फ्लिपकार्ट ने अलग से सूपरमार्ट लाइट की माइक्रोसाइट बनाई है। यहां से ग्राहक आटा, दाल, तेल जैसे सामान खरीद सकते हैं।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दूसरी तरफ बता दें कि चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड परिधान आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट' को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों में ढुलाई से गैर-जरूरी सामान को हटा दिया गया है। इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। जबकि 15 अप्रैल को जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी।
आज से शुरू होंगे ये काम
आज से फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।
- केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
- आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा।
- ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
- ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
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