नई दिल्ली, मई 15। भारत में इस समय लगभग सभी राज्यों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा हुआ है। इसकी वजह है कोविड-19 की दूसरी लहर। भारत इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। आवाजाही पर पाबंदी के चलते कई लोग न तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस पूरी कर पा रहे हैं और न ही अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) संबंधी काम करवा पा रहे हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) बंद हैं, इसलिए भारत सरकार लोगों के लिए कुछ राहत लेकर आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए आवेदन या पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को रिन्यू कराने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
कैसे उठाएं फायदा
फिलहाल यह फेसलेस सर्विस दिल्ली समेत कुछ ही राज्यों में उपलब्ध है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आरटीओ सेवाओं का पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाने होगा। आगे जानते हैं बाकी प्रोसेस।
यह बाकी प्रोसेस
आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होमपेज पर, आपको उस सेवा पर क्लिक करना होगा जिसका आप खुद लाभ उठाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको "ड्राइवर/लर्नर्स लाइसेंस" विकल्प का चयन करना होगा। अगले पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा, जिसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है या आपको आरटीओ ऑफिस जाना है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और दस्तावेज
नए नियम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया (आवेदन से लेकर लाइसेंस प्रिंटिंग तक) ऑनलाइन होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का उपयोग मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और इसके रिन्यू के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस तरह की गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद यह है कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सके।
एडवांस में कराएं आरसी का रिन्यूअल
एक और अच्छी बात यह है कि आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन पहले कराया जा सकता है। इसके अलावा अस्थाई रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी 1 माह से बढ़ा कर 6 माह कर दी गई है। सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस के प्रोसेस में बदलाव कर इसे भी आसान बनाया है। अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये टेस्ट अब ट्यूटोरियल के माध्यम से घर पर ऑनलाइन हो सकता है।
मार्च में दी थी बड़ी राहत
मार्च के अंत में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए देश भर में कोविड-19 संकट का हवाला दिया गया था। मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि पूरे देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके इन दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा। यह एक बड़ी राहत है।
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