नई दिल्ली, अगस्त 26। मोबाइल टॉवर लगाने के नियमों में बदलाव के बाद अब दूरसंचार कंपनियों को निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर या खंभे लगाने के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार ने हाल ही में संबंधित मामले को 'मार्ग के अधिकार' नियम के संसोधन में अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने विशेषकर 5जी सेवाओं के कार्यों को और आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। छोटे मोबाइल रेडियो एंटीना, बिजली के खंभे लगाने या फुट ओवरब्रिज आदि का निर्माण करने के शुल्क आदि कार्यों के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी किया है।
अनुमति लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत
सरकार ने 17 अगस्त को अधिसूचना जारी कर कहा है कि ''लाइसेंस धारक कंपनी अगर किसी निजी संपत्ति के ऊपर टेलीग्राफ संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना करती है तो कंपनी को ऐसा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।''
जानकारी देनी होगी
हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों को निजी भवन या संपत्ति पर मोबाइल टावर या खंभे लगाने के प्रस्ताव से पहले स्थानिय प्राधिकरण को लिखित में इसकी जानकारी देनी होगी। अधिसुचना में बताया गया है कि भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार अब से यह नियम लागू होगें।
वेरिफिकेशन की होगी आवश्यकता
दूरसंचार कंपनियों को संबंधित इमारत या संपत्ति का लेखा-जोखा जमा करना होगा। स्थान या मकान के विवरण के साथ ही प्राधिकरण से अधिकृत इंजीनियर से मकान या स्थान के उपयुक्त होने का प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करनी होगी। प्रमाणपत्र में इस बात का सत्यापन होगा कि भवन या संपत्ति जिसपर मोबाइल टावर या खंभा लगाना है, वह संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। अब प्राइवेट संपत्ती पर टॉवर लगवाना आसान होगा। कोई भी व्यक्ति टॉवर लगावाकर अच्छी कमाई कर सकता है।
लगेगा चार्ज
अधिसूचना यह बताया गया है कि छोटे सेल लगाने के लिये जो कंपनिया खंभों, यातायात संकेतक जैसे कि 'स्ट्रीट फर्नीचर' आदि का उपयोग करती हैं उन दूरसंचार कंपनियों को शहरी क्षेत्रों में 300 रुपये सालाना भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सेल या खंभो को लगाने के लिए 150 रुपये प्रति 'स्ट्रीट फर्नीचर' का भुगतान करना होगा। जो कंपनिया 'स्ट्रीट फर्नीचर लगा कर केबल लगाती है उन्हें सालाना 100 रुपये प्रति 'स्ट्रीट फर्नीचर' का भुगतान करना होगा।
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