Pahalgam Tragedy: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इस भयानक त्रासदी के बाद जहां देशभर में शोक की लहर है, वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है।

LIC ने एलान किया है कि वह मृतकों के परिजनों को जल्दी और आसान तरीके से बीमा राशि दिलाने के लिए एक स्पेशल सुविधा शुरू कर रहा है। इस पहल का मकसद है कि शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा दिया जा सके और क्लेम प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
LIC ने जताया दुख, सीईओ का बयान
LIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की मौत से संगठन बेहद दुखी है। LIC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, इस कठिन समय में हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। हमने डेथ क्लेम के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का फैसला लिया है ताकि पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद मिल सके।
खास छूट और सुविधा से होगी क्लेम प्रक्रिया आसान
LIC की इस नई सुविधा के तहत उन दावेदारों को क्लेम प्रोसेस में विशेष छूट दी जाएगी जिनकी पॉलिसीधारक की मृत्यु पहलगाम हमले में हुई है। इसके तहत दस्तावेजों की जांच तेजी से की जाएगी और जरूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है ताकि परिजनों को लंबा इंतजार न करना पड़े।
कैसे करें डेथ क्लेम, जानें पूरी प्रक्रिया
1. सबसे पहले लिखित सूचना दें:
दावेदार को उस ब्रांच में लिखित रूप से सूचना देनी होगी जहां से बीमा पॉलिसी जारी की गई थी। इसमें पॉलिसी नंबर, मृत्यु की तारीख और मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख करना जरूरी है।
2. फॉर्म A भरकर जमा करें:
यह एक आवश्यक क्लेम फॉर्म होता है जिसमें मृतक और दावेदार की पूरी जानकारी भरनी होती है। इस फॉर्म को ठीक तरह से भरकर ब्रांच में जमा करना होगा।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र:
स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी साथ में देना जरूरी है।
4. बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट:
मूल बीमा दस्तावेज (Original Policy Document) क्लेम के साथ जमा करना अनिवार्य है।
5. आयु का प्रमाण:
दावेदार और मृतक दोनों की आयु प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध आईडी जमा करनी होगी।
6. नामांकन या कानूनी अधिकार के दस्तावेज:
यदि पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है, तो दावेदार को मृतक की संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने वाला कानूनी दस्तावेज देना होगा।
7. बैंक डिटेल्स:
क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए NEFT फॉर्म के साथ एक कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
दावेदारों के लिए LIC की अपील
LIC ने सभी दावेदारों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें और सभी जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से सही भरकर जमा करें। इससे क्लेम प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। यह विशेष सुविधा केवल पहलगाम हमले से प्रभावित मृतकों के परिजनों के लिए लागू की गई है और LIC इन मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर देख रहा है।
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