अगर आप पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को पेंशन वक्त पर मिलना सबसे जरूरी होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही एकमात्र सहारा होता है।
नई दिल्ली: अगर आप पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को पेंशन वक्त पर मिलना सबसे जरूरी होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही एकमात्र सहारा होता है। दरअसल रिटायरमेंट की उम्र के बाद कर्मचारियों के पास आय का कोई नियमित साधन नहीं बचता है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन बहुत जरूरी होता है।

इस पर पोर्टल करें शिकायत
लेकिन अगर इसे पाने में कोई परेशानी आ रही है या फिर शिकायत करने के बाद भी बैंक या सरकारी विभाग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर कर रहा तो इसकी शिकायत आप घर बैठे करा सकते है। बता दें कि सरकार ने इसके लिए www.pensionersportal.gov.in पोर्टल बनाया है। आइए जानें कैसे और कौन इसके जरिए शिकायत दर्जा करा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि पेंशन पोर्टल पर शिकायत के लिए आपको कुछ डिटेल्स भी भरनी होती है जैसे नाम, कंपनी की जानकारी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) आदि। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार से आपको अपनी शिकायत के संबंध में तुरंत उत्तर मिलेगा।
शिकायत का मिलेगा समाधान
पोर्टल में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आपकी समस्या को कितने समय में हल कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर आपकी शिकायत पर 60 दिनों से ज्यादा समय तक कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास संबंधित विभाग के पास रिमाइंडर भेजने का विकल्प है।
शिकायत दर्ज करने के बाद आप पोर्टल पर इसका स्टेटस देख सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी शिकायत को कौन सा विभाग देख रहा है। इसमें अधिकारी का नाम, उसका पद और उसके संपर्क का ब्योरा भी दिखाई देगा।
पेंशन की शिकायत दर्ज का प्रोसेस
- सबसे पहले आपको www.pensionersportal.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको CPENGRAMS पर क्लिक करना होगा।
- इसके दूसरे स्टेप में इंडिविजुअल पेंशनर्स के विकल्प को चुनें और शिकायत करने के लिए उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया टैब खुलेगा। इस पर आप अपनी शिकायत रजिस्टडर्ड कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, लॉज योर ग्रीवांस विकल्प पर क्लिक करें। आपको नई स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई पड़ेगा।
- इस फॉर्म में आपसे उस मंत्रालय या विभाग के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है जहां से आपकी पेंशन और शिकायत जुड़ी है। अगर आपके विभाग का नाम लिस्ट में नहीं है तो पार्टल में नॉट नोन/नॉट लिस्टेड का विकल्प भी दिया गया है।
शिकायत की कार्रवाई होने में देरी होगी रिमाइंडर भेज सकते
अगर आपकी शिकायत पर तय समय के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो रिमाइंडर भेजें। यहां अपनी कंप्लेंट की स्थिति भी चेक कर सकते हो। संबंधित विभाग से कोई चिट्ठी-पत्री मिली है तो फॉर्म में इसे अपलोड करने का विकल्प भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। शिकायत के सफलतापूर्वक दर्ज हो जाने पर एक कंप्लेंट नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस और ईमेल के जरिए भी भेजा जाएगा।
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