नई दिल्ली, जुलाई 17। पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री किसान योजना विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2.3 लाख किसानों से 208.5 करोड़ रुपये की राशि वसूल करे। ये पैसा उन किसानों से इसलिए वसूल करने को कहा गया क्योंकि वे पीएम किसान योजना के तहत पात्र नहीं थे। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों को इस योजना से बाहर करने और लिया जा चुका पैसा वसूलने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। अब एक बार फिर से यूपी में हजारों किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी है। इन हजारों किसानों के बैंक खाते पर भी रोक लगाए जाने की खबर है।
कहां के हैं ये किसान
4 हजार किसान कानपुर के हैं, जिनसे पीएम किसान योजना के तहत लिए गए पैसे की वसूली की जाएगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसा इन किसानों के बैंक खातों पर भी रोक लगाई जाएगी। इस रोक के जरिए बैंकों से पैसा वापस लिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पैसा वसूलने के लिए इन अयोग्य किसानों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।
कौन नहीं ले सकता फायदा
सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत उन किसानों की कैटेगरी तय कर रखी है, जो इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। इन किसानों में सरकारी नौकरी वाले, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और पूर्व में भी इनमें से किसी पोस्ट पर रहने वाले लोग शामिल हैं। इन सभी को पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिल सकता। दूसरी बात पति-पत्नी में से कोई एक ही इस योजना का फायदा ले सकता है।
जानिए इनकम टैक्स का नियम
अगर कोई किसान इनकम टैक्स भरता है तो उसे भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता। अगर किसान के परिवार में कोई टैक्स देता है तो भी इस योजना का फायदा नहीं लिया जा सकता। राज्य सरकारें इन मामलो में पिछले काफी समय से एक्टिव हो गयी हैं। अब ऐसे किसानों का पता लगा कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ली गयी रकम भी वसूल की जा रही है।
जानिए भूमि का नियम
कोई किसान अगर कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए कर रहा है तो उसे भी पीएम किसान योजना के तहत पैसे नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं कोई किसान अगर दूसरों के खेतों पर काम कर रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि खेत पिता या दादा के नाम है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। इन तमाम शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है।
जानिए बाकी नियम
प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार में किसी किसान को भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिल सकता। अगर खेत के मालिक को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिल रही है तो वो भी इस योजना से बाहर है। बाकी यदि आप पीएम किसान योजना के पक्के लाभार्थी हैं और फिर आपको योजना का पैसा नहीं मिला तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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