RBI Imposes Penalty News: बैंकों की मनमानी आम आदमी के जेब पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत दो बैंकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। RBI ने पाया कि दोनों बैंकों ने केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया।
चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों बैंक कौन से हैं और ये पूरा मामला क्या है।

ICICI Bank पर 1 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने ऑडिट में यह पाया कि ICICI बैंक ने लोन देने में नियमों का ख्याल नहीं रखा है और कुछ संस्थानों या कंपनियों को बिना पूरी जांच या फिर पड़ताल का ख्याल रखें बिना लोन दिया है।
इन कंपनियों के प्रोजेक्ट पर्याप्त लोन नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी बैंक ने इन्हें लोन दे दिया। इससे लोन पर जोखिम आ गया और रिजर्व बैंक ने नियमों को तोड़ने को कारण 1 करोड़ रुपये का जुर्माना इस बैंक पर लगाया है।
RBI ने बयान में यह जानकारी दी है कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
Yes Bank पर लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना
आपको बता दें कि यस बैंक कुछ समय पहले ही दिवालिया होने वाला था और आरबीआई के कारण ऐसा नहीं हुआ।
आरबीआई ने अपनी ऑडिट में यह पाया कि यस बैंक ने मिनिमम बैंलेंस न होने के नाम पर ग्राहकों से मनमानी फीस वसूली है।
यह फीस पार्किंग फंड और कस्टमर ट्रांजेक्शन के नाम पर वसूल लिया है। आरबीआई ने इसे नियमों के विरुद्ध माना है और बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 मई, 2024 के एक आदेश के तहत यस बैंक लिमिटेड पर 'बैंकों में ग्राहक सेवा' और 'आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन' पर निर्देशों का पालन नहीं करने के अंतर्गत 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के बयान के मुताबिक, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
इन बैंकों पर कुछ समय पहले आरबीआई न लिया था एक्शन
हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एक्सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक, राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कुछ समय पहले ही आरबीआई ने एक्शन लिया था।
मार्च में RBI ने इन 5 बैंकों के खिलाफ पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की थी। बैंकिंग रेगुलेटर ने इन बैंकों पर 9.25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया था।
बैंकिंग नियमों और ग्राहक सुरक्षा का पालन नहीं करके कारण यह फाइन लगाया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों बैंकों के शेयरों पर भी आज असर देखने को मिला है। आज दोनों ही बैंकों के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है।
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