UPI New Rules From 1 March 2025: यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। बीमा निमायक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए वन टाइम यूपीआई मैंडेट की सर्विस देने का ऐलान किया है। इस नई सर्विस के अंतर्गत पॉलिहोल्डर अपने बैंक अकाउंट में बीमा प्रीमियम की राशि को पहले से ही ब्लॉक करा सकते हैं। इस सर्विस का नाम बीमा-एएसबीए (Bima-ASBA) रखा गया है।

पॉलिसीहोल्डर्स को मिलेगा ये फायदा (UPI New Rule)
इस सर्विस से पॉलिसीहोल्डर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे पॉलिसीहोल्डर्स को प्रीमियम भुगान के लिए अलग से ट्रांसजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्धारित राशि आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहेगी और बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद ही यह राशि डेबिट होगी इसके अलावा इससे पेमेंट का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। साथ ही फ्रॉड के मामले कम हो जाएंगे।
इस सुविधा के तहत, बीमा खरीदने वाले लोगों के बैंक अकाउंट से प्रीमियम की रकम तभी कटेगी जब उसकी पॉलिसी जारी हो जाएगी। ऐसे में पहले से ही ग्राहक के बैंक खाते में UPI के जरिए तय रकम ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन बीमा कंपनी के प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ही यह राशि कटेगी। अगर बीमा कंपनी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तो यह रकम ग्राहक के खाते में वापस आ जाएगी।
बीमा नियामक ने बताया कि प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वन टाइम मैंडेट (OTM) सुविधा लागू की गई है। इस सुविधा से ग्राहक अपने बैंक से अपने आप ही फिक्स अमाउंट ब्लॉक किया जा सकता हैं, जिससे भुगतान के लिए पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन असली भुगतान बाद में होगा।
यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगी, जो तुरंत पैसा कटवाने के बजाय पहले से मंजूरी देकर भुगतान सुनिश्चित करना चाहते हैं। इससे बीमा प्रीमियम का लेन-देन आसान हो जाएगा।
बीमा कंपनियों को देना होगा नया ऑप्शन (IRDAI News in Hindi)
बीमा कंपनियों को अपने प्रस्ताव फॉर्म में एक नया ऑप्शन देना होगा, जिसके तहत ग्राहक एक मानक घोषणा के जरिए बीमाकर्ता को अपने बैंक खाते में राशि ब्लॉक करने की अनुमति दे सकते हैं। यह सुविधा यूपीआई के माध्यम से मिलेगी।
IRDAI ने जारी किया था सर्कुलर (UPI Service for Health Insurance)
IRDAI के इस नए नियम से बीमा खरीदने वालों को अधिक सुरक्षा भी मिलेगी। आईआरडीएआई ने सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि 1 मार्च 2025 से बिमा एएसबीए की सर्विस को शुरू किया जाए ताकि लोग आसानी से इसका यूज कर सकें। 18 फरवरी को जारी किए गए सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। 5 सितंबर 2024 के मास्टर सर्कुलर में 'प्रोटेक्शन फॉर पॉलिसीहोल्डर इंटरेस्ट' से जुड़ा है। इस सुविधा का फोकस बीमा खरीद को आसान बनाना भी है।
बीमा नियामक द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदों को इस सर्कुलर की तिथि से एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव फॉर्म में शामिल किए जाने के लिए मानक घोषणा जारी करनी होगी। हालांकि, बीमा-ASBA पूरी तरह से ग्राहक की पसंद पर निर्भर करेगा। किसी भी प्रस्ताव को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि ग्राहक ने बीमा-ASBA का विकल्प नहीं चुना है।
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