Diwali 2025: खुशी और खुशहाली के जश्न के अलावा दिवाली पर सोच-समझकर तोहफे देने का भी समय है। दिवाली के दौरान दिए जाने वाले कई तोहफों में, सोना धन, आशीर्वाद और अच्छी किस्मत की निशानी के तौर पर एक खास जगह रखता है। चाहे सिक्के, ज्वेलरी या छोटी बार के रूप में हो, दिवाली के मौसम में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को सोना तोहफे में देना बहुत आम है।

दिवाली पास आने पर, आप सोने के सिक्के या ज्वेलरी के रूप में कुछ तोहफे मिलने की उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि, जैसे-जैसे सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या इस दिवाली सोना तोहफे में देने या लेने पर टैक्स लग सकता है। आज हम इस खबर के माध्यम से जानेंगे कि दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स देना हो या नहीं?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत तोहफे के तौर पर सोने के सिक्के या ज्वेलरी लेने की कोई खास लिमिट तय नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में टैक्स लग सकता है।
इन मामलों में लग सकता है टैक्स-
- गिफ्ट किससे मिला है
- गिफ्ट में मिले सोने की कुल सही मार्केट वैल्यू
इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, सोना लेने की कोई खास लिमिट तय नहीं है, यानी चाहे वह ज्वेलरी के रूप में हो या सिक्कों के रूप में। लेकिन, टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि गिफ्ट किससे मिला है और उसकी कुल सही मार्केट वैल्यू कितनी है।
गिफ्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x)के तहत आते हैं, जो यह बताता है कि बिना किसी कंसीडरेशन के मिली कोई भी रकम या प्रॉपर्टी (जिसमें सोना, ज्वेलरी, शेयर या अचल प्रॉपर्टी शामिल हैं) दूसरे सोर्स से इनकम हेड के तहत टैक्सेबल है, जब तक कि वह कुछ खास छूट के तहत न आती हो। इसलिए कुछ खास रिश्तेदारों से दिवाली गिफ्ट के तौर पर मिला सोना टैक्सेबल नहीं है, जबकि गैर-रिश्तेदारों या दोस्तों से मिला सोना तभी टैक्सेबल है, जब ऐसे सभी गिफ्ट की कुल कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज्याजा हो।
रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं
IT एक्ट के तहत बताए गए 'रिश्तेदारों' जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी, उनके खानदान के लोग या वंशज, और ससुराल वालों से मिला सोना (गहने या सिक्के) पूरी तरह टैक्स से फ्री है, चाहे उसकी मात्रा या कीमत कुछ भी हो। इसलिए, दिवाली जैसे मौकों पर परिवार के सदस्यों से मिले सोने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है।
गैर-रिश्तेदारों/दोस्तों से मिले गिफ्ट
दोस्तों या दूसरे गैर-रिश्तेदारों से मिला सोना टैक्सेबल है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान गैर-रिश्तेदारों से मिले सभी गिफ्ट (पैसे या प्रॉपर्टी) की कुल फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा हो। अगर कुल कीमत 50,000 रुपये तक रहती है, तो कोई टैक्स नहीं लगता है।
More From GoodReturns

Gold Rate Today: 30 मार्च को सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट! जानिए 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट क्या है?

Gold Rate Today: 1 अप्रैल को सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी! जानिए 24k, 22k,18k गोल्ड रेट क्या है?

Silver Price Today: 2 अप्रैल को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट! जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

Silver Price Today: 31 मार्च को चांदी की कीमतों में आई गिरावट! जानिए प्रति किलो चांदी का रेट क्या है?

Silver Price Today: 30 मार्च को चांदी का भाव सस्ता हुआ या महंगा? जानें प्रति किलो चांदी का रेट

Gold Rate Today: 2 अप्रैल को भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24k, 22k,18k गोल्ड रेट क्या है?

Silver Price Today: 1 अप्रैल को चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए प्रति किलो चांदी का भाव

Gold Rate Today: महीने के आखिरी दिन 31 मार्च को सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव! जानिए 24k, 22k गोल्ड रेट

एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन: साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश, निवेश और विकास पर बनी सहमति

LPG Cylinder Price Hike: युद्ध के बीच बड़ा झटका! आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹218 तक बढ़े

Bank holiday Today: महावीर जयंती पर आज बैंक खुला रहेगा या बंद? जाने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट



Click it and Unblock the Notifications