कल्पना कीजिये आप किसी रेस्टोरेन्ट में खाना खाते हैं। खाना खत्म होने पर आपके पास बिल आता है जिसमें सारा अमाउंट ब्रेक-अप करके बताया गया है और स्टेट जीएसटी व केंद्र जीएसटी सब लगाया हुआ है। चूंकि अभी भी आप GST बिल से अच्छे अवगत नहीं है तो ऐसे में आप बिल का भुगतान करते हैं और निकल जाते हैं।
लेकिन रुकिए और फिर से देखिये। पुणे के चार्टेड अकाउंटेंट जगदीश लाडे ने एक स्थानीय रेस्टोरेन्ट में पाया कि वहां पर बिल में जीएसटी का चार्ज जोड़ा गया था जब कि उस रेस्टोरेन्ट का जीएसटी नंबर था ही नहीं।
अगर रेस्टोरेंट का GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो
जगदीश ने टैक्स के 25 रुपए देने से मना कर दिया और रेस्टोरेन्ट को नियमों का हवाला देते हुये कहा कि आप ग्राहकों से ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के ही जीएसटी चार्ज नहीं वसूल सकते। उनके सीए को कई बार कॉल करने पर उसने बताया कि हमें अभी हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना बाकी है। जब जगदीश लाडे ने जिद की, कि वे ये चार्ज नहीं देंगे तो इसके बाद टैक्स का अमाउंट हटा दिया गया।
फेसबुक पर दी थी जानकारी
लाडे ने यह जानकारी 18 अगस्त को अपने फेसबुक पेज पर डाली तो यह पोस्ट 95,000 शेयर और 25,000 लाइक्स के साथ वायरल हो गई।
वे ये कहते रहे कि हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि वे ऐसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जब उन्हें पता चला की मुझे नियमों का पता है तो उन्होने मेरे बिल पर टैक्स चार्ज वापस करने का निर्णय लिया। यह सारी बात लाडे ने न्यूज वेब पोर्टल बूम के साथ इंटरव्यू के दौरान बताई।
बिल का प्रिंट
यह बिल जगदीश ने फेसबुक पर शेयर किया था। जिसमें हर चीज सामान्य देखी जा सकती है जो कि रेस्टोरेंट के द्वारा प्रिंट की गई थी।
सामान्य आदमी कैसे करेगा पता
बूम ने नियमों की जांच की और नियमों की जांच करने पर यह पता चला कि लाडे की बात सही थी। लेकिन जगदीश लाडे एक सीए हैं जो खुद की फर्म चलाते हैं। एक सामान्य नागरिक इतने सब नियमों को नहीं जानता है वह कैसे पता लगाएगा कि जो जीएसटी चार्ज लगाया गया है वह सही है या नहीं?
ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए यहां करें शिकायत
आपके लिए इसे आसान करते हुये लाडे ने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट में जीएसटी से जुड़ी कुछ काम की बातें डाली है, जो आपके लिए मददगार साबित होंगी।
1) रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर का पता कैसे लगाएं?
रजिस्टर्ड डीलर का जीएसटी नंबर बिल पर प्रिंट होता है।
2) यह पता कैसे करें कि प्रिंट किया हुआ जीएसटी नंबर सही है या नहीं?
आप https://services.gst.gov.in/services/searchtp इस लिंक से जीएसटी नंबर की पुष्टि कर सकते हैं।
3) रेस्टोरेंट्स में क्या-क्या जीएसटी रेट्स लागू हैं?
- नॉन-एसी, अल्कोहल सर्विंग होटल्स में यह 12% है।
-एसी, अल्कोहल सर्विंग होटल्स में यह 18% है।
- यदि टर्नओवर 75 लाख से कम है और रेस्टोरेन्ट, कम्पोजिशन स्कीम का फायदा ले रहा है तो यह 5% है।
4) जीएसटी से जुड़ा कोई घपला हो तो कहां शिकायत दर्ज करें?
- ई-मेल: helpdesk@gst.gov.in
- फोन: 0120-4888999 , 011-23370115
- ट्विटर: @askGST_Goi , @FinMinIndia
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