अगर आप भी अपना रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख को एक महीना आगे बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली: अगर आप भी अपना रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख को एक महीना आगे बढ़ा दिया है। वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। मालूम हो कि पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। ITR : इन डॉक्युमेंट की पड़ेगी जरूरत, जानें डिटेल ये भी पढ़ें

तो अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो आप घर बैठे ही अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। आप जब आईटीआर दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एसेसमेंट करता है। आपका अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
जान लें क्या होता है रिफंड
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।
ऐसे पता करें इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस
- इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दो वेबसाइटों www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर जा कर पता किया जा सकता है।
- इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है।
- अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है तो आपको एक मेसेज मिलेगा मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा।
इन बातों का रखें ध्यान वरना होगा टैक्स रिफंड में देरी
- टैक्स डिपार्टमेंट के रिफंड में देरी करने या इनकार करने की कई वजह हो सकती हैं। करदाता द्वारा आईटीआर फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट डीटेल देने पर समस्या आती है।
- आईटीआर भरते बैंक डीटेल सही होनी चाहिए। बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और 11 डिजिट का आईएफसी कोड सही-सही भरा होना चाहिए।
- जो बैंक अकाउंट आप रिफंड पाने के लिए दे रहे हैं, वह ई-फाइलिंग अकाउंट और पैन से जुड़ा हो। रिफंड की गणना करते समय हुई गलती भी रिफंड मिलने में देरी या इनकार की एक वजह हो सकती है।
कैसे सुधार सकते है गलती
- आपको बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट से अगर आपको लगता है कि आईटीआर भरते समय आपने बैंक डीटेल में कोई गलती की है तो आप इसे सुधार सकते हैं।
- आपको ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद माई अकाउंट पर जाएं और Refund re-issue request पर क्लिक करें।
- दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बैंक की सही जानकारी डालें।
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