Dual PAN Card; Duplicate PAN Card; Do PAN Card Ho To Surrender Kaise Karen: भारत में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने के साथ अन्य तर के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हर भारतीय नागरिक के पास पैन कार्ड होना चाहिए। लेकिन आम लोगों के मन में कई बार ये सवाल होता है कि क्या एक नागरिक दो पैन कार्ड रख सकता है? यदि किसी के पास दो पैन कार्ड हो तो क्या होगा?
यदि आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं तो चलिए जानते हैं कि इसको लेकर क्या नियम हैं। दरअसल, एक व्यक्ति के पास दो परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड होना दंडनीय अपराध है। यदि किसी के पास गलती से या जानबूझकर दो PAN बन जाते हैं, तो इसे आयकर नियमों का उल्लंघन माना जाता है, जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
पैन केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि सभी वित्तीय लेन-देन का एक महत्वपूर्ण गवाह होता है। बैंक खाता खोलने, शेयर मार्केट में निवेश, आयकर रिटर्न (ITR) भरने से लेकर लाखों की खरीदारी तक, हर जगह यह 10 अंकों का नंबर अनिवार्य है। आयकर अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के पास सिर्फ एक पैन नंबर होना चाहिए।

भारत में आयकर व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार ने PAN को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में लागू किया है। पैन की मदद से किसी भी व्यक्ति या संस्था के सभी वित्तीय लेनदेन को एक ही पहचान संख्या से जोड़ा जाता है।
दो पैन कार्ड रखने पर कितना जुर्माना लगेगा?
यदि किसी के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो इसे कानूनन गलत माना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत यह दंडनीय अपराध है, जिस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। हालांकि, फर्जी पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल पर मोटा जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
दो पैन होने पर बैंक खाता खोलने से लेकर KYC अपडेट कराने और लोन आवेदन तक में दिक्कतें आती हैं। दस्तावेजों में दो पैन होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। सिस्टम दो पैन कार्ड वाले व्यक्ति का ITR स्वीकार नहीं करता, जिसे टैक्स चोरी या फर्जी लेनदेन का प्रयास माना जा सकता है।
दो पैन होने से आधार-पैन लिंकिंग में भी समस्या आती है, जिससे मामला संदिग्ध हो जाता है। अधिकतर लोग धोखाधड़ी के लिए दूसरा पैन बनवाते हैं, जिस पर पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। आयकर विभाग कर बचाने, लेनदेन छिपाने या काले धन के लिए दो पैन के उपयोग का संदेह होने पर जांच शुरू करता है, क्योंकि यह वित्तीय पहचान से धोखाधड़ी है।
दो पैन कार्ड हैं तो क्या करें और कैसे बचें?
यदि गलती से दो पैन कार्ड बन गए हों, तो समाधान मौजूद है। आयकर विभाग के अनुसार अतिरिक्त पैन को NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर 'Surrender Duplicate PAN' विकल्प के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद विभाग अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय (Deactivate) कर देता है।
ऑनलाइन तरीका (NSDL/UTIITSL पोर्टल)
Step 1: NSDL (Protean eGov) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: 'Changes or Correction in existing PAN data/ Reprint of PAN card' वाला ऑप्शन चुनें और कैटेगरी सेलेक्ट करें।
Step 3: सही जानकारी भरें और फॉर्म सब्मिट कर दें।
Step 4: फॉर्म सब्मिट करने के बाद आपके ईमेल पर एक यूनिक टोकन नंबर आएगा। इसे संभालकर रखें, आगे काम आएगा।
Step 5: 'Continue with PAN Application Form' पर क्लिक करें।
Step 6: नए पेज पर डॉक्यूमेंट सब्मिशन का तरीका चुनें। अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें और 'Next' दबाएं।
Step 7: कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले हिस्से में बाईं तरफ दिए गए बॉक्स को टिक करें, और जिन PAN कार्ड को सरेंडर/कैंसल करना है उनके नंबर लिखें। फिर 'Next' दबाएं।
Step 8: पहचान पत्र, जन्मतिथि, पता और जिस PAN को सरेंडर करना है उसकी कॉपी अपलोड करें। ध्यान रखें कि सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड हों।
Step 9: डिक्लेरेशन भरें और सब्मिट कर दें।
Step 10: अगर PAN कार्ड किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम से है तो फॉर्म पर अधिकृत हस्ताक्षर होना जरूरी है।
Step 11: अब आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे। पेमेंट क्रेडिट/डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं।
Step 12: सब्मिट करने के बाद एक Acknowledgment Slip मिलेगी। उसे प्रिंट करके साइन करें और दिए गए पते पर भेजें।
पता: Income Tax PAN Services Unit, Protean eGov Technologies Limited, 4th Floor, Sapphire Chambers, Baner Road, Baner, Pune - 411045
अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं तो फॉर्म में "Mention other Permanent Account Numbers (PANs)" वाले हिस्से में सभी नंबर लिखें और उनकी कॉपी भी लगाएं।
ऑफलाइन तरीका
पहला तरीका
- नजदीकी PAN सेंटर पर जाएं और 'Request for a New PAN Card Or/and PAN card correction' फॉर्म लें या आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और आइटम नंबर 11 में वह PAN नंबर लिखें जिसे सरेंडर करना है।
- पहचान, जन्मतिथि, पता और PAN कार्ड की कॉपी लगाकर फॉर्म जमा करें।
- जमा करने के बाद acknowledgment slip मिलेगी।
दूसरा तरीका
- अपने क्षेत्र के Assessing Officer को एक पत्र लिखें।
- पत्र में अपना नाम, पता और दोनों PAN कार्ड की जानकारी साफ-साफ लिखें।
- पत्र में यह भी बताएं कि आप एक PAN सरेंडर करना चाहते हैं और कारण लिखें।
- पत्र जमा करने के बाद acknowledgment letter मिलेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि अतिरिक्त PAN कार्ड कैंसल कर दिया गया है।
PAN का कहां-कहां इस्तेमाल होता है?
हर नागरिक को अपने दस्तावेजों में सिर्फ एक ही पैन नंबर का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पैन नंबर वित्तीय लेनदेन, बैंक खाता खोलते समय, ₹50,000 से अधिक के बैंक ट्रांजैक्शन और ₹2 लाख से अधिक की खरीदारी (जैसे ज्वेलरी) के लिए अनिवार्य है।
प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, इंश्योरेंस तथा ITR फाइलिंग हेतु भी पैन आवश्यक है। कई जगह PAN को वैध पहचान पत्र माना जाता है, पर यह पते का प्रमाण नहीं। सभी कंपनियों, फर्मों, LLP, ट्रस्टों और अन्य संस्थाओं के लिए भी पैन अनिवार्य है।
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