अगर आपने भी हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं।
नई दिल्ली, अप्रैल 16। अगर आपने भी हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। पीएफ के पैसे घर बैठे चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।

हालांकि इसके लिए सबसे पहले खाताधारक को अपना यूएएन एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही और उचित होनी चाहिए। खबर के जरिए आज आपको हम बताएंगे कि कैसे पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने हाल में अपनी नौकरी बदली है या फिर आप अपने पीएफ के पैसे को कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आप जरूर पढ़ें, घर बैठे आपका काम बहुत ही आसानी से होगा।
ऑनलाइन कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर विजिट करना होगा। फिर अपने यूएएन के साथ इसे लॉग इन करें।
- ऑनलाइन सर्विस के लिए वन मेंबर वन इपीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मौजूदा कंपनी से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाते को वेरिफाइ करना होगा।
- इसके बाद गेट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको पिछली नियुक्ति की पीएफ खाता डिटेल्स दिखायी देगी।
- पिछली कंपनी और मौजूदा कंपनी में से किसी एक का चुनाव करना होगा। दोनों में से किसी भी कंपनी का चयन करके मेंबर आइडी या यूएएन दे।
- सबसे आखिर में गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यूएएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जायेगा फिर उस ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके इपीएफ अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा हो गया।
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- कर्मचारी का यूएएन ईपीएफओ के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए।
- एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी को इसी नंबर पर भेजा जाएगा।
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो उसे पहले कर लें।
- नियोक्ता द्वारा ई-केवाईसी पहले से मंजूर होना चाहिए।
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी।
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म कर लें।
कब बंद होता है ईपीएफ खाता
आपकी पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई है और आपने पैसा नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या 36 महीनों तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो 3 साल बाद यह अकाउंट खुद ही बंद हो जाएगा और ईपीएफ के इनएक्टिव अकाउंट से जुड़ जाएगा। इस वजह से अकाउंट से पैसे निकालने में समस्या आ सकती है। इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि आपके इनएक्टिव अकाउंट पर भी ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि अगर 7 साल तक आपका अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट रहता है तो जमा पैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में डाल दिए जाएंगे।
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