पंजाब सरकार ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए पिछले कुछ दिनों में अहम कदम उठाए हैं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही गरीब और जरूरतमंद परिवोरों की आर्थिक मदद के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया। जिसके तहत गरीब और जरूरतमंदों को के लिए आशीर्वाद स्कीम शुरू की गई है। माना जा रहा है कि गरीबी रेखा और उससे नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों के लिये नई स्कीम एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा की कमी को पूरा करेगी।
पंजाब की आशीर्वाद योजना (Ashirwad Yojna) के तहत इस बार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 23 लाख 93 हजार रुपये की राशि जारी की थी। जिसके जरिए श्री मुक्तसर साहिब के 243 परिवारों को लाभ दिया गया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के मुताबिक, शीर्वाद योजना पात्रों तक पहुंच रही है। इससे गरीब परिवार काफी खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद योजना से संबंधित एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहने दी जाएगी। सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी को योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है तो उनसे संपर्क कर सकता है।

मंत्री ने दावा किया कि किसी भी पात्र को उक्त योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। यह योजना गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से लाभपात्री को 51 हजार रुपये आशीर्वाद योजना के दिए जा रहे हैं।
बताया कि इस राशि के जारी होने से मार्च 2023 से अनुसूचित जाति के 243 लाभार्थियों को कवर किया गया है। लाभार्थियों को जिला स्तरीय समिति, समूह सामाजिक न्याय, प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2023-24 के बजट से 51,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए।
पिछले एक वर्ष के भीतर आशीर्वाद योजना (Ashirwad Yojna in Punjab) की राशि का इंतजार कर रहे अनुसूचित जाति से संबंधित गरीब परिवारों के लिए खुशी की खबर है। राज्य सरकार ने जिला श्री मुक्तसर साहिब के 243 परिवारों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के बजट से एक करोड़ 23 लाख 93 हजार रुपये की राशि जारी की है।
क्या है आशीर्वाद स्कीम
पंजाब सरकार की इस स्कीम में एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को लड़की की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय भी इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए की सहायता मिल जाती है। जरूरतमंद परिवार की दो लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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