जब से पैन कार्ड सरकार के द्वारा आवश्यक किया गया है तब से इसकी जरुरतें दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। भारत में पैन आपकी पहचान को भी दर्शाता है साथ ही कई वित्तीय कार्यों में भी यह जरुरी है।
जब से पैन कार्ड सरकार के द्वारा आवश्यक किया गया है तब से इसकी जरुरतें दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। भारत में पैन आपकी पहचान को भी दर्शाता है साथ ही कई वित्तीय कार्यों में भी यह जरुरी है। मुख्य रूप से पैन टैक्स डिपार्टमेंट को उस व्यक्ति या लेनदेन की पहचान करने वाली कंपनी की पहचान करने में मदद करता है, जो टैक्स का भुगतान कर सकता है। बजट 2019 की घोषणा के बाद पैन से जुड़े ये 4 आवश्यक बदलाव जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में-
आधार से पैन का लिंक
अगर आपके पास पैन कार्ड है और यदि आप आधार कार्ड बनवाने वाले या पहले से ही आधार कार्ड आपके पास मौजूद है तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है तो आपका पैन ‘निष्क्रिय' किया जा सकता है। वर्तमान में सेक्शन 139AA (2) पैन कार्ड होल्डर यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना आधार नहीं दिखाता है तो उसके पैन को अवैध माना जा सकता है।
पहले आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 थी जिसके बाद से पैन को अवैध माना जाता है। हालांकि अब आधार से पैन लिंक करने की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी गई है। फिलहाल 1 सितंबर से बजट में 'अवैध' शब्द को 'निष्क्रिय' से बदलने का प्रस्ताव रखा गया है।
पैन और टीडीएस का संबंध
यदि आप अपने घर के निर्माण के लिए अपने कोई प्रोफेशनल क्रॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर आर्किटेक्ट या अपने निजी काम के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर किया है तो नए पैन नंबर के नियम के हिसाब से आपको उस प्रोफेशनल की पेमेंट्स को कट करना होगा। साथ ही कटे हुए TDS को उस प्रोफेशनल के पैन का इस्तेमाल करते हुए सरकार के पास जमा करना होगा। बता दें कि वर्तमान में अपने किसी भी निजी काम के लिए किसी प्रोफेशनल को दी गई पेमेंट से टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है।
पैन जरूरी इन चीजों के लिए
आपको बता दें कि कुछ केस में पैन रखना जरूरी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति की इनकम बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, आईटीआर फाइल करने के लिए या किसी का बिजनेस टर्नओवर 5 लाख रुपये से ज्यादा है। जो लोग इस कैटगरी में नहीं आते हैं, उनके लिए पैन रखना जरूरी नहीं है। फिलहाल, सरकार के अनुसार, यह देखा गया है कि कई मामलों में जैसे फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और बैंक से भारी रकम निकालते हुए व्यक्तियों के पास पैन नहीं होता है।
इसलिए, इस तरह के हस्तांतरण का एक ऑडिट ट्रेल रखने और टैक्स बेस को बड़ा करने के लिए बजट 2019 में धारा 139 ए (1) में एक नया क्लॉज (vii) शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे कुछ अन्य निर्धारित ट्रांजेक्शन करने के लिए उस व्यक्ति के पास पैन का होना जरूरी होगा।
पैन से आधार को इंटरचेंज करने का ऑप्शन
आईटीआर भरने के लिए पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है लेकिन बजट में कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति पैन की जगह अपने आधार का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर कहीं आपको पैन नंबर भरने की जरूरत है लेकिन अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप पैन की जगह आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट 2019 में ऐलान किया गया कि अब जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के माध्यम से आयकर रिटर्न भर सकते हैं। अभी तक आईटीआर भरने के लिए पैन और आधार नंबर दोनों जरूरी थे। बता दें कि पैन और आधार को इंटरचेंज किया जा सकता है।
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