नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि कारोबारियों को अब 60 दिन के अंदर उनका रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनके वादे के मुताबिक जीएसटी पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब कारोबारी 60 दिन के अंदर यह रिफंड पा सकेंगे। दरअसल पहले रिफंड की प्रक्रिया में अलग - अलग अथॉरिटी को शामिल किया जाता था। इसके चलते इसमें काफी देर लगती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसे बदल पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कर दिया यगा है। लेकिन जो रिफंड 25 सितंबर के पहले के होंगे वह पुरानी प्रक्रिया के तहत ही जारी किए जाएंगे। नई प्रक्रिया 25 सितंबर से लागू की गई है, इस कारण इस तारीख के बाद के रिफंड के आवेदन ऑनलाइन 60 दिनों के अंदर निपटाए जाएंगे।
-अब 60 दिन में जीएसटी रिफंड मिल जाएगा
-कारोबारियों निर्यातकों को राहत मिलेगी
-रिफंड की ऑनलाइन ट्रैकिंग आसान होगी
-अब इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से अटके रिफंड भी जल्द मिल सकेंगे
-फेक रिफंड क्लेम से जीएसटी चोरी पर भी लगाम लगेगी

जीएसटी काउंसिल ने लिया निर्णय
जीएसटी काउंसिल के निर्णय के बाद जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिस्टम में फेरबदल कर दिया है। जीएसटी नेटवर्क ने बताया है कि ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था से अब करदाता आसानी से रिफंड के लिए आवेदन (आरएफडी 01 फॉर्म) कर सकेंगे। जैसे ही कारोबारी यह आवेदन ऑनलाइन करेंगे, कर अधिकारी इसका ऑनलाइन निस्तारण भी करेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी हो जाएगी।
पूरा सिस्टम हुआ ऑनलाइन
जीएसटी ने अपना अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अब चाहे कारोबारी हों या कर अधिकारी, उनको केवल ऑनलाइन ही लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद अब नई प्रणाली लागू हो गई है और पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। टैक्स अधिकारी अब टैक्स रिफंड को प्रोसेस करने के बाद स्वीकृत राशि पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से कारोबारी के खाते में भेज देंगे।
क्या कहना है अधिकारी का
जीएसटी ऑनलाइन रिफंड पर जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा है कि नई रिफंड प्रक्रिया से करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों राहत मिलेगी और काम भी शीघ्रता से होगा। नई रिफंड प्रणाली से रिफंड देने की अब तेजी आएगी अनुपालन सुधरेगा। वहीं कारोबारी जीएसटी पोर्टल अपने रिफंड आर्डर को ट्रेक कर सकेंगे।
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