अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, फिर भी सोचते-सोचते वक्त निकल जाता है।
नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, फिर भी सोचते-सोचते वक्त निकल जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में आप रिटर्न दाखिल करने में देरी ना करें। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने में देरी करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

फाइल किए जा चुके हैं 4.15 करोड़ आईटीआर
महामारी को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है।
आईटीआर से जुड़ी जरूरी तारीखें जान लें
1. भले ही आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है लेकिन इसका असेसमेंट पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ही रहेगा।
2. जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के लिए है, उनके लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है।
3. छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट से इनकम टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है।
आईटीआर देर से भरने पर लगेगी पेनल्टी
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है। वहीं आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है।
जबकि छोटे टैक्सपेयर्स को पेनल्टी में थोड़ी राहत दी गई है। 5 लाख सालाना से कम कमाने वाले टैक्सपेयर्स पर अधिकतम पेनल्टी 1000 रुपये होगी। टैक्स चोरी को लेकर आईटी विभाग के कड़े प्रावधान हैं। अगर 25 लाख का टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
ऑनलाइन ऐसे भरें आईटीआई
1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
2. 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें।
3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें।
5. इसके बाद 'Continue' पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
6. फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
7. इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
8. अगर आपने 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत
सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें, क्योंकि इनमें से ही निकालकर ये सभी जानकारियां भरी जाएंगी। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है।
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