नई दिल्ली, अगस्त 17। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एक बार फिर से विशेष आवास योजना 2021 लेकर आई है। दरअसल इसमें उन लोगों के लिए सितंबर में एक "मिनी ड्रॉ" आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। ऐसे आवेदक 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2022 तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट (dda.gov.in) के जरिए पंजीकरण राशि जमा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीडीए ने 23 दिसंबर से 3 मार्च, 2022 तक डीडीए विशेष आवास योजना 2021 चलाई थी। उसमें 18,000 से अधिक फ्लैटों की पेशकश की गई थी। स्कीम के तहत सारे फ्लैट पुरानी लिस्ट के थे।
इन लोगों को नहीं मिलेगा मौका
वे वेटिंग लिस्ट वाले आवेदक, जो एमआईजी (मध्यम आय समूह) और एचआईजी (उच्च आय समूह) कैटेगरी के लिए 2,00,000 रुपये, एलआईजी कैटेगरी के लिए 1 लाख रु और ईडब्ल्यूएस/जनता कैटेगरी के लिए 25,000 रु जमा नहीं कर पाते उनके नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। डीडीए विशेष आवास योजना 2021 में पंजीकरण राशि फ्लैटों की कैटेगरी के लिहाज से तय की गयी है और यदि ये राशि जमा न की जाए तो आवंटन के लिए ड्रा के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
कैसे किया जाएगा आवंटन
फ्लैटों का आवंटन डीडीए विशेष आवास योजना 2021 के तहत आवेदक द्वारा अपने एप्लिकेशन फॉर्म में उल्लिखित पसंद/वरीयता के अनुसार ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि पंजीकरण राशि का भुगतान केवल डीडीए वेबसाइट से जनरेट होने वाले चालान के माध्यम से होगा।
कैसे करें पेमेंट
रजिस्ट्रेशन राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी से होगा। ये पैसा डीडीए फ्लैट्स ई-चालान जनरेट करने के माध्यम से मजा करना है। आप इसकी पेमेंट डीडीए वेबसाइट यानी dda.gov.in/dda.org.in पर जाकर करें।
लाइव स्ट्रीम हुआ था ड्रॉ
डीडीए ने 18 अप्रैल को आवेदकों के लिए अपनी विशेष आवास योजना, 2021 के लिए ड्रॉ निकाला था। फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ को आम जनता के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया था। ये ड्रॉ "रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम" के आधार पर किया गया था। मौके पर एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने की थी।
नहीं मिले सारे फ्लैटों के लिए आवेदन
डीडीए ने शुरू में अपनी स्पेशल योजना के तहत 28 इलाकों में स्थित 18,335 फ्लैट बिक्री के लिए रखे थे। मगर केवल 12,387 आवेदकों ने आवश्यक पंजीकरण शुल्क जमा किया। मगर लगभग 22,100 ने अपना पंजीकरण कराया था। विभिन्न श्रेणियों के 18,335 फ्लैट द्वारका, नरेला, रोहिणी और जसोला सहित अन्य स्थानों पर स्थित हैं। तब डीडीए ने कहा था कि ड्रॉ के बाद बचे फ्लैटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। तब योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी थी। जनता की मांग पर और कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर के कारण, तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। मालूम हो कि डीडीए ने लोगों को अपनी योजनाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आवास मानदंडों में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसके तहत आवेदन या उनके परिवार के सदस्य दिल्ली में किसी फ्लैट या भूखंड के मालिक हों फिर भी वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते थे।
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