नई दिल्ली, सितंबर 8। आज के समय पैन और आधार दोनों ही बेहद जरूरी हैं। साथ ही इन दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना भी आवश्यक है। मगर क्या आप जानते हैं कि कहां-कहां आपको पैन और आधार के लिंकिंग की जरूरत पड़ेगी? अगर नहीं तो यह खबर आपके काफी काम आएगी। दरअसल गोल्ड शॉपिंग की एक लिमिट है, जिसके बाद अतिरिक्त खरीदारी के लिए आपका पैन-आधार लिंक होना चाहिए और ये काम आपको 30 सितंबर करना हो होगा। वरना आपका पैन इनेक्टिव हो जाएगा और इनेक्टिव पैन से आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे।
नहीं होंगे बैंक के काम
अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनेक्टिव हो जाएगा, जिससे आप बैंक के काम भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बैंक में आपका केवाईसी अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा। एक और अहम बात जान लीजिए पैन के इनेक्टिव हो जाने पर आपको जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। आगे जानिए सोने कि आपको सोना खरीदने के लिए पैन की जरूरत क्यों पड़ेगी।
5 लाख रु तक खरीद सकते हैं सोना
यदि आप सोना खरीद रहे हैं तो भी आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। दरअसल 5 लाख रु तक का सोना खरीदने के लिए आपको पैन नहीं चाहिए, मगर इससे अधिक सोने की खरीदारी के लिए आपको पैन की जरूरत होगी। अब यदि आप 30 सितंबर तक आधार को इससे लिंक नहीं करते तो पैन के इनेक्टिव होने की स्थिति में आप सोना भी नहीं खरीद पाएंगे।
कितना लगेगा जुर्माना
नये नियमों के अनुसार इनवैलिड या इनेक्टिव पैन का इस्तेमाल करना मना है, बल्कि यह जुर्म की कैटेगरी में आएगा। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर 1000 रु या इससे अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए जुर्माने से बचने के लिए भी पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। बैंक में खाता खोलने और 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने या निकालने पर भी पैन जरूरी है।
म्यूचुअल फंड के लिए पैन जरूरी
अगर कोई पैन को आधार से लिंक न कराए तो वे कार भी नहीं खरीद पाएगा। वहीं निवेशकों के लिए ये काम और भी जरूरी है। क्योंकि बिना पैन और आधार की लिंकिंग के वे म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा सकते। इसके लिए भी पैन अनिवार्य है। यदि आपका पैन अमान्य हुआ तो आप एसआईपी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे।
ऐसे करें लिंक
पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। यहां बाईं ओर लिंक आधार ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज आएगा, जहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।
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