नई दिल्ली, अगस्त 4। यदि आपका भी पैसा पीएसीएल में डूबा हुआ है तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच के क्लेम वाले पीएसीएल निवेशक 31 अगस्त 2022 तक मूल पीएसीएल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढ़ा समिति ने उन योग्य निवेशकों से मूल पीएसीएल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करके 10001-15000 रु तक के क्लेम मांगे थे, जिन्हें समिति से एसएमएस मिला है। उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे बढ़ा दिया गया है।
कब तक है मौका
समिति ने अब मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 तक बढ़ा दी है। जिन निवेशकों को समिति से एसएमएस मिला है, उन्हें पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा अपने सर्टिफिकेट जमा करने हैं। समिति ने कहा है कि 31 अगस्त, 2022 को शाम 5:00 बजे तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दें। इस बात की जानकारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले महीने एक सार्वजनिक नोटिस में दी थी।
सरकार का क्या है कहना
इस बीच, पीएसीएल मामले पर एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार (1 अगस्त) को लोकसभा में एक लिखित बयान में कहा कि लोढ़ा समिति वर्तमान में उन निवेशकों को रिफंड की सुविधा प्रदान कर रही है जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टलों पर क्लेम किया था और जिनकी दावा राशि 10,001 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है।
2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिला
समिति ने इस संबंध में सत्यापन के बाद, पात्र आवेदनों के संबंध में निवेशकों से मूल पीएसीएल प्रमाणपत्र मांगे हैं। पात्र आवेदनों के संबंध में मूल पीएसीएल प्रमाणपत्र जमा करने की विंडो शुरू में 01.04.2022 से 30.06.2022 तक तीन महीने के लिए खुली रखी गई थी। इसके बाद, समिति ने मूल प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31.08.2022 कर दी है।
2019 में खुली थी विंडो
इससे पहले, उन निवेशकों के मामले में, जो 2019 की शुरुआत में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा नहीं कर सके थे, जब निवेशकों के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए विंडो खोली गई थी, समिति ने सार्वजनिक नोटिस दिनांक 16.10.2019 के माध्यम से निवेशकों को इस मामले में अधिसूचना की प्रतीक्षा करने के लिए सूचित किया था।
भुगतान करने के लिए समिति का गठन
पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल लिमिटेड) की संपत्तियों के निपटान और पीएसीएल के निवेशकों को बिक्री से प्राप्त में से भुगतान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति ने 02 जनवरी, 2018 और 08 फरवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगभग 1.50 करोड़ क्लेम आवेदन प्राप्त करते हुए रिफंड क्लेम आवेदन आमंत्रित किए थे। समिति ने पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को पैसे को चरण-वार / क्लेम राशि-वार रिफंड के तरीके को अपनाया है, जो समिति के पास उपलब्ध कोष पर निर्भर करता है और निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की पुष्टि करता है। इस बीच लोढ़ा समिति ने पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों के लेन-देन के प्रति जनता को आगाह किया है।
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