नई दिल्ली, अगस्त 21। देश में कई बैंकों की वित्तीय हालत काफी खराब हो गई है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आए दिन कोई न कोई बैंक बंद करने का आदेश देना पड़ता है। ऐसा ही एक और बैंक के साथ हुआ है। इसके बाद अब बैंक के खाताधारकों के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अब इस बैंक के खाताधारक अपने खाते से न पैसा निकाल सकते हैं, और न हीं पैसे जमा कर सकते हैं। यानी इस बैंक के खाताधारकों का पैसा पूरी तरह से फिलहाल फंस गया है। यही नहीं अगर किसी ग्राहक का पैसा एक तय सीमा से ज्यादा जमा है, तो वह भी वापस नहीं मिल पाएगा।
पहले जानें किस बैंक का लाइसेंसे कैंसिल हुआ
आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंसे रद कर दिया है। यह बैंक कर्नाटक का डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने अपने 18 अगस्त 2022 के आदेश में इस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है। इतना ही नहीं आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक समिति के रजिस्ट्रार को इस बैंक के सारे पैसों को मैनेज करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा आरबीआई ने एक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए, जो इस बैंक के बंद होने की प्रक्रिया को पूरी करेगा।
वहीं आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों को न फॉलो करने के कारण कि है। इसके अलावा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) का पालन करने में विफल रहने के कारन भी बैंक पर कार्रवाई कि गई है।
जानिए आरबीआई के इस सख्त फैसले का कारण
आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई करने का कारण बताते हुए कहा है कि इस बैंक के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। इतना ही नहीं, बैंक की आर्थिक हालत भी बेहद खराब हो गई थी। इस बैंक के पास अपने खाताधारकों का पैसा वापस करने के लिए कैपिटल की भी कमी थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को यह फैसला लेना पड़ा। ऐसे में अब सवाल है कि खाताधारकों का पैसा वापस कैसे मिलेगा।
जानिए अब खाताधारकों को जमा पैसा कैसे वापस मिलेगा
आरबीआई के इस सख्त कदम के बाद भी इस बैंक के खाताधारकों का जमा पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि उन ग्राहकों को पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, जिनका जमा पैसा ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा। यानी अगर किसी ग्राहक का इस बैंक में ब्याज मिलाकर जमा पैसा 5 लाख रुपये तक है तो उसे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को यह पैसा अब इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम (डीआईसीजीसी) के तहत वापस मिलेगा।
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