नई दिल्ली, फरवरी 7। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए बहुत अहम है। अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो इस अलर्ट पर जरूर ध्यान दें, वरना आपकी बैंकिंग सेवाएं रुक सकती हैं। एसबीआई ने देश भर में अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज कर 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का आग्रह किया है। बता दें कि ऐसा न किया गया तो आपकी एसबीआई बैंकिंग सेवाएं बंद की जा सकती हैं।
फटाफट निपटाएं ये काम
एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि इस डेट (31 मार्च) से पहले पैन और आधार को लिंक करने का काम जरूर पूरा कर लें, वरना आपकी बैंकिंग सेवा प्रभावित हो सकती है। एसबीआई ने एक ट्वीट में अपने ग्राहकों को सलाह दी है और कहा है कि बैंकिंग सेवाओं में किसी भी तरह की असुविधा से बचने और बिना रुकावट बैंकिंग सेवाओं का फायदा जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें।
पैन हो सकता है निष्क्रिय
अहम बात यह भी है कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उस स्थिति में वो विशिष्ट लेनदेन करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए पैन जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई ने चल रही महामारी के हालात को देखते हुए पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दी थी। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो यहां हम आपको इसका प्रोसेस भी बता देते हैं।
क्या है पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस
पैन-आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। वहां 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको नए पेज पर, अपना पैन और आधार डिटेल दर्ज करनी होगी। यदि दस्तावेज़ पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है तो 'आई हेव ऑन्ली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड' बॉक्स का चयन करें। आगे जानिए पूरा प्रोसेस।
आपके पास आएगा ओटीपी
कैप्चा कोड के माध्यम से डिटेल वेरिफाई करें या ओटीपी विकल्प चुनें। लिंक आधार का चयन करें और आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। पैन और आधार को एसएमएस के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए मैसेज में टाइप करें - UIDPAN<12-अंकों का आधार><10-अंकीय PAN>। फिर इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें और आपका पैन आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
क्या होगा नुकसान
अगर पैन को आधार से लिंक न कराए तो आप कार भी नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह निवेशकों के लिए ये काम और भी जरूरी है। क्योंकि बिना पैन और आधार की लिंकिंग के म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकता। यानी इसके लिए भी पैन जरूरी है। यदि आपका पैन अमान्य हुआ तो आप एसआईपी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे। इस तरह की सभी असुविधाओं से बचने के लिए पैन और आधार को लिंक करें।
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