
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana : भारत में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें दिव्यागों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं के तहत दिव्यागों की आर्थिक मदद की जाती है, यानी उन्हें हर महीने पैसे दिए जाते हैं। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) की सरकार भी ऐसे जरूरतमंदों की मदद करती है और हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देती है। आगे जानिए इस योजना की पूरी डिटेल।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत यूपी सरकार दिव्यांगों को हर महीने आर्थिक मदद पहुंचाती है। उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। हालांकि पहले ये आर्थिक सहायता राशि केवल 500 रु थी, जबकि बाद में इसे बढ़ा कर 1,000 रुपये कर दिया गया। दिव्यांगजनों के साथ साथ निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी गई।
क्या है आयु का नियम
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत जो मदद दी जाती है, वो बतौर पेंशन दी जाती है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है, जिनकी आयु कम से कम 8 साल हो। सभी व्यस्क इस योजना के तहत आर्थिक मदद ले सकते हैं। दूसरा नियम है विकलांगता को लेकर, जो कि न्यूनतम 40 फीसद होनी जरूरी है। वरना पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है।
कब हुई थी शुरुआत
ये एक खास योजना है, जिसकी शुरुआत साल करीब 7 साल पहले 2016 में की गयी थी। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदक का यूपी का निवासी होना जरूरी है। दिव्यांगों के अलावा निराश्रित महिलाएं और बुजुर्ग भी इस स्कीम में शामिल हैं। इस योजना के जरिए सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि बेसिक खर्चों के लिए वे किसी पर आश्रित न रहें।
कैसे तय होती है विकलांगता
जैसा कि हमने बताया आवेदक की विकलांगता 40 फीसदी होना जरूरी है। सरकारी विभाग विकलांगता का प्रतिशत तय करेगा। उसी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। इस योजना का फायदा पुरुष और महिला दोनों ले सकते हैं। स्कीम का प्रबंधन राज्य सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग करता है। ध्यान रहे कि वे लोग जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य योजना से पेंशन, अनुदान या आर्थिक सहायता नहीं लेते, केवल वे ही इस योजना का फायदा ले सकते हैं। किसी भी सरकारी संस्था से फायदा लेने वाला भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
ऐसे करें आवेदन
यदि आप अपने लिए या किसी अन्य पात्र व्यक्ति के लिए इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक है ये - https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx। वहां होम पेज पर आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको जरूरी डिटेल भरनी होगी। इनमें जिले का नाम, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक डिटेल, आय डिटेल और दिव्यांग डिटेल शामिल होंगी। डिक्लेरेशन पढ़ कर 'एक्सेप्ट' करके कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। इससे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। इसके बाद विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा और पेंशन शुरू हो जाएगी।
More From GoodReturns

Gold Rate Today: 1 अप्रैल को सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी! जानिए 24k, 22k,18k गोल्ड रेट क्या है?

Silver Price Today: 2 अप्रैल को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट! जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

Silver Price Today: 31 मार्च को चांदी की कीमतों में आई गिरावट! जानिए प्रति किलो चांदी का रेट क्या है?

Silver Price Today: 30 मार्च को चांदी का भाव सस्ता हुआ या महंगा? जानें प्रति किलो चांदी का रेट

Gold Rate Today: 2 अप्रैल को भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24k, 22k,18k गोल्ड रेट क्या है?

Silver Price Today: 1 अप्रैल को चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए प्रति किलो चांदी का भाव

Gold Rate Today: महीने के आखिरी दिन 31 मार्च को सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव! जानिए 24k, 22k गोल्ड रेट

एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन: साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश, निवेश और विकास पर बनी सहमति

LPG Cylinder Price Hike: युद्ध के बीच बड़ा झटका! आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹218 तक बढ़े

Bank holiday Today: महावीर जयंती पर आज बैंक खुला रहेगा या बंद? जाने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

Gujarat News: सताधार धाम बना आत्मनिर्भरता का प्रतीक, रोजाना 10 हजार श्रद्धालुओं का भोजन बायोगैस पर तैयार



Click it and Unblock the Notifications